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Covid-19 राशन की अत्यंत आवश्यकता है। तो फॉर्म को भरकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता (डीलर) को दे। (फेंक न्यूज़)

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 यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप राशन कार्ड की पात्रता को पुरा करते हैं तो इस फॉर्म को भरकर अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता (डीलर) को दे।

यदि आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो पंचायत के मुखिया द्वारा और यदि आप नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो आपके वार्ड सदस्य द्वारा आपका नाम अग्रसारित किये जाने पर आप जन वितरण प्रणाली विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकेंगे।

उपरोक्त बातें उनके लिए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्हें राशन की अत्यंत आवश्यकता को बताया गया है।

दैनिक न्यूज़ टेलीविजन की टीम द्वारा इस फॉर्म की पुष्टि किया गया तो पता चला कि यह फॉर्म या इस तरह का कोई भी फॉर्म अभी तक अधिकारित तौर पर निर्गत नही किया गया है।
इसलिए आप किसी भी फॉर्म या किसी भी तरह का आवेदन के जरिए किसी भी राशन जन वितरण प्रणाली या कोई भी व्यवसायिक संस्थान पर इसकी दावेदारी ना करें। 

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DNTV इंडिया NEWS

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