Covid-19 ) मुख्य पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी से मांगा जवाब।
(जर्नलिस्ट गौतम कुमार/मनीष सिंह)
आरा/भोजपुर। जगदीशपुर मुख्य पार्षद मुकेश कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक पत्र लिख कर विभिन्न विषयों पर मांगा जवाब मे उनहोंने लिखा है कि :-
(1) मुकेश कुमार को सज़ा होंने के बाद आपके कार्यालय द्वारा उन्हे कोई पत्र या नोटिस निर्गत किया गया था।
(2)क्या सज़ा होंने के पश्चात आपके या आपके कार्यालय द्वारा या नगर विकास विभाग एवं निर्वाचन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके उपस्थिती आपके द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गयीं थी।
(3) मुख्य पार्षद मुकेश कुमार को सरकार के किस निर्देश से कार्य वाही पुस्तिका या मासिक बैठक कि मिनिट बुक से नाम हटा कर सूचना नही दी जाती है।
(4) क्या आपके द्वारा किस नगर पालिका के अधिनियम के तहत उप मुख्य पार्षद सशक्त स्थाई समिति की बैठक करतें हैं जब कि पद ग्रहण करने के बाद ससक्त स्थाई समिति का शपथ ग्रहण किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा कराया जाता है आप बिहार नगरपालिका अधिनियम के धारा 24 का अवलोकन करा सकते है जो कि अभी तक उप मुख्य पार्षद नही किए है अपने स्तर से पता करा लिजीए
आगें उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि ज्ञात हो कि बिहार निर्वाचन आयोग में वाद संख्या 24/2020 भी चल रहा है तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 25/05 के तहत कार्रवाई भी चल रहा है सभी जानकारी आपके कार्यालय से सम्बंधित है अत शीध देने कि अनुरोध है जिससे में माननीय उच्च न्यायालय पटना नगर विकास विभाग निर्वाचन आयोग को में समर्पित कर सकूं