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बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी आवश्यक निर्देश / 12 दिसंबर से वर्चुअल मोड में होगा वादों का निष्पादन। पढ़े पूरी खबर।

आरा/भोजपुर। (जॉर्नलिस्ट गौतम कुमार गुप्ता साथ बिक्की सिंह) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शैलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आज दिनांक 24 नवंबर 2020 को श्री मुकेश कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए आगामी 12 दिसंबर 2020 को होने वाली ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैठक की गई। 
इस बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक के साथ अन्य बैंक के पदाधिकारी, इंसुरेंस के पदाधिकारी, माप तोल विभाग, प्रमंडल वन पदाधिकारी, विद्युत पदाधिकारी तथा अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। 
बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बताया गया कि आगामी ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत पूरी तरह वर्चुअल प्रोसेस द्वारा करवाई जाएगी जिसमें पक्षकारगन अपने घर से ही अपने वादों का निष्पादन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। 
वर्चुअल मोड से आयोजित होने वाली लोक अदालत का आयोजन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार सामा संस्था के सहयोग से किया जाएगा। 
बैठक में सचिव द्वारा इसकी पूरी प्रक्रिया सभी विभाग के अधिकारी को समझाया गया। बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल प्रोसेस द्वारा करवाई की जाएगी, इसके बावजूद कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पूरा अनुपालन किया जाएगा।