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बीजेपी प्रत्याशी आर के सिंह व राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम किया गया नोटिस।

भोजपुर/आरा। आदर्श अचार सहिंता के उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्यवाही में आर के सिंह, प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी, आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र व राघवेंद्र प्रताप सिंह ,पिता श्री अंबिका शरण सिंह, प्रखंड आरा सदर ,भोजपुर को अनुमंडल पदाधिकारी सदर, आरा ,द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है।
                                           

विदित हो कि मतदान दिवस 19 मई को आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 लगे रहने के बावजूद 19 मई को संध्या 6:00 बजे मुफस्सिल थाना के पास अवस्थित राघवेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर लगभग 200 से ज्यादा लोगों को बुलाकर नेताद्वय द्वारा चुनावी सभा की गई। जबकि जिला दंडाधिकारी भोजपुर के आदेश ज्ञापांक 224 दिनांक 10 .5 .19 के द्वारा संपूर्ण भोजपुर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है ।साथ ही आदेश की कंडिका एक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल ,संगठन, के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा ,जुलूस ,धरना ,प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा तथा अनुमति की शर्तो के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा ।इसके बावजूद भी राजकुमार सिंह एवं राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सभा का आयोजन किया गया तथा आदर्श आचार संहिता के साथ साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया है। फलस्वरूप राजकुमार सिंह एवं राघवेंद्र प्रताप सिंह से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। तथा पत्र में कहा गया है कि क्यों नहीं लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर आदर्श आचार संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।  पत्र में कहा गया है कि यदि आप का तर्क असंतोष प्रद पाया जाता है तो आप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।