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प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा आवश्यक व अनिवार्य वस्तुओं की निगरानी व उपलब्धता सुनिश्चित कराने, प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया |

पटना/ बिहार | प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने आवश्यक एवं अनिवार्य वस्तुओं की निगरानी एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया|

आयुक्त ने किया पटना शहर के कई क्षेत्रों का निरीक्षण तथा लॉक डाउन को कड़ाई से लागू करने का दिया निर्देश।

लॉक डाउन के दौरान सभी गाड़ियों की चेकिंग और पूछताछ का निर्देश

*खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु परिचालित वाहनों को नहीं रोकने का दिया निर्देश।

प्रमंडल आयुक्त ने प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारियों को तथा पुलिस अधीक्षक को सड़कों पर लगातार पेट्रोलिंग एवं माइकिंग कराने का निर्देश

 *कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव तथा इससे उत्पन्न स्थिति एवं वैश्विक महामारी के दृष्टिगत अनिवार्य सेवा बहाली हेतु प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया कई निर्देश।

*पूरी जवाबदेही एवम् निष्ठा से प्रदत्त निर्देशों का सख्ती से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का सभी जिलाधिकारी को दिया निर्देश।

*खाद्य पदार्थों की कमी एवं कालाबाजारी को हर हाल में रोकने का दिया निर्देश।
   
 *इसके लिए सभी जिलाधिकारी को विशेष दल का गठन करने का दिया निर्देश।

*विशेष दल को सक्रिय एवं तत्पर रखने तथा लगातार प्रभावी  छापेमारी करने का दिया निर्देश।

*छापेमारी दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अविलंब विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश।

*अनिवार्य  सेवा बहाल रखने हेतु सतत निगरानी तथा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का  दिया निर्देश।*

सभी जिलाधिकारी को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति पर लगातार नजर रखने तथा प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने एवं अपेक्षित कार्रवाई का दिया निर्देश।

*खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु परिचालित वाहनों को नहीं रोकने का दिया निर्देश।

*खाद्य पदार्थों, फल सब्जियों एवं दवा के परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखने का निर्देश।

*सरकारी कार्यों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखने का निर्देश।

*खाद्य एवं किराना प्रतिष्ठान तथा खाद्य सामग्री एवं प्रसंस्करण इकाइयों का उत्पादन, फल सब्जियों की दुकानें तथा इससे संबंधित उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाई, दवा की दुकान  तथा सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखने का निर्देश।

*पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी ,पोस्ट ऑफिस एवं कुरियर सेवाएं, ई-कॉमर्स सेवाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से बाहर रखने का दिया निर्देश।