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पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक मतदान होना है। मतदान के लिये 11 मान्य दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज का होना जरूरी।

भोजपुर/ बीते दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार द्वारा एमएमपी ग्राउंड में पीसीसीपी की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी ने गश्ती दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देश के अनुरूप कार्य करने को कहा। व ईवीएम वीवीपैट की विस्तृत जानकारी दी तथा समय पर मॉक पोल कराने एवं समय पर मतदान शुरू कराने को कहा। इस क्रम में पीसीसीपी को ईवीएम के बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के बारे में तथा वीवीपैट के संदर्भ में तकनीकी दृष्टिकोण से जानकारी दी। उन्होंने प्रत्येक दल को स्वच्छ , निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक पीसीसीपी को 40 बिंदुओं पर आधारित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि 19 मई को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक मतदान होना है।

मतदान करने के लिए प्रत्येक वोटर को मतदाता पर्ची के साथ इपिक कार्ड अथवा पहचान पत्र के रूप में 11 मान्य दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज मतदान करने हेतु केंद्र पर लेकर जाना है। मान्य दस्तावेज निम्न वत है। पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक ,पैन कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सर्विस पहचान पत्र,  स्वास्थ्य बीमा कार्ड ,सरकारी पहचान पत्र होना जरूरी है।

साथ ही साथ कहा गया कि अगर किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो जाती है तो त्वरित रूप से सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें व नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चूंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अतिरिक्त ईवीएम दिया गया है ताकि विशेष परिस्थिति में खराब होने पर रिप्लेस किया जा सके।

इस कार्य हेतु तकनीकी कर्मी को भी लगाया गया है। ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी निवेदिता सिन्हा अवर निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज आलम उपस्थित थे।

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DNTV इंडिया NEWS