मोटर वाहन अधिनियम एवं खनन अधिनियम का कठोरता से अनुपालन कराने व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर को दिया। उन्होंने कहा कि रोड पर वाहनों का सुचारू एवं सुव्यवस्थित परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने छपरा के डोरीगंज तक भ्रमण कर वाहनों के सुचारू एवं सुदृढ़ परिचालन व्यवस्था सुनिश्चित कराया। टीम में जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह अनुमंडल पदाधिकारी सदर अरुण प्रकाश जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर श्री पंकज कुमार सहित कोईलवर एवं बबुरा के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।
दूसरी ओर सदर अनुमंडल क्षेत्र के शहरी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था के सुगम परिचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से प्रस्ताव भेजा है। पत्र में कहा है कि विगत कुछ महीनो से सदर अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत ट्रक एवं मालवाहक ट्रक के आवागमन के कारण सदर अनुमंडल क्षेत्र के शहरी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या निरंतर उत्पन्न हो रही है।
इसलिए ऐसी स्थिति में सदर अनुमंडल क्षेत्र के शहरी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरने वाले ट्रक एवं मालवाहक ट्रक वाहनों के परिचालन की सुगमता एवं यातायात व्यवस्था नियंत्रण हेतु निम्न स्थानों पर चेकपोस्ट लगाकर वाहनों का परिचालन किया जा सकता है–
1) चेक पोस्ट— सासाराम से आरा की ओर आने वाले भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन रात्रि 7:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक ही हसन बाजार चेकपोस्ट से किया जा सकता है।
2) चेक पोस्ट—नासरीगंज सकड़ी सड़क पर बिहटा में चेक पोस्ट स्थापित किया जा सकता है उक्त चेक पोस्ट से भी भारी मालवाहक ट्रकों को रात्रि 7:00 बजे सुबह से 4:00 बजे शाम तक ही छोड़ा जा सकता है।
3) चेक पोस्ट—-अरवल से शहर की ओर आने वाले भारी मालवाहक वाहनों को सहार खैरा पथ पर चेक पोस्ट लगाकर रोका जा सकता है तथा उसे रात्रि 7:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक ही छोड़ा जा सकता है।
4) चेक पोस्ट—-सहार अरवल पुल की तरफ से आने वाले ट्रक मालवाहक ट्रक का परिचालन आरा की तरफ आने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
5) चेक पोस्ट—nh-30 मोहनिया आरा पथ पर ढंगाई में चेकपोस्ट लगाकर भारी मालवाहक वाहनों को रोककर रात्रि 7:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक छोड़ा जा सकता है।
6) चेक पोस्ट—-पटना से आरा की ओर भाया कोइलवर पुल से आने वाले भारी मालवाहक वाहनों को आरा छपरा रोड खाली रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार कुछ समय के अंतराल पर कोईलवर पुल के माध्यम से पटना- आरा- छपरा पथ पर इंट्री कराया जा सकता है।
7) चेक पोस्ट-_–भोजपुरी स्थित बालू घाटों से लदे ट्रकों का मुख्य सड़क पर परिचालन रात्रि 7:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक कराया जा सकता है इस हेतु बालू घाट क्षेत्र के थानाध्यक्ष एवं संबंधित अंचल अधिकारियों को निगरानी हेतु निर्देशित किया जा सकता है।
8) चेक पोस्ट उपरोक्त चेकपोस्ट से अनिवार्य सेवा वाले वाहनों तथा गैस लदे ट्रक एवं पेट्रोलियम के ट्रक तथा सरकारी बसों का परिचालन निर्बाध गति से 24 घंटा चलाया जा सकता है।
इस आशय का प्रस्ताव पत्र के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। साथ ही उन्होंने सभी स्थलों पर पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल लाठी बल यातायात पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने हेतु किया जाना आवश्यक बतलाया है।
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