मतदान करने के लिए प्रत्येक वोटर को मतदाता पर्ची के साथ इपिक कार्ड अथवा पहचान पत्र के रूप में 11 मान्य दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज मतदान करने हेतु केंद्र पर लेकर जाना है। मान्य दस्तावेज निम्न वत है। पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक ,पैन कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सर्विस पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड ,सरकारी पहचान पत्र होना जरूरी है।
साथ ही साथ कहा गया कि अगर किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो जाती है तो त्वरित रूप से सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें व नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चूंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अतिरिक्त ईवीएम दिया गया है ताकि विशेष परिस्थिति में खराब होने पर रिप्लेस किया जा सके।
इस कार्य हेतु तकनीकी कर्मी को भी लगाया गया है। ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी निवेदिता सिन्हा अवर निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज आलम उपस्थित थे।