एक अप्रैल से 30 जून तक सम्पत्ति कर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट के लाभ उठा सकते है आमजन|
पटना | संपत्ति कर में अप्रैल से जून माह तक 05 (पाँच) प्रतिशत छूट दिये जाने की सुविधा का पटनावासी लाभ ले रहें है। पटना नगर निगम अन्तर्गत स्थापित सभी टैक्स काउंटरों पर संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान करने हेतु संपत्तिधारकों की लम्बी कतार लगी रहती है।
पटना नगर निगम द्वारा संपत्तिकर का सही समय पर भुगतान करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। बता दें कि सिर्फ अप्रैल से जून माह के बीच संपत्तिकर देने पर आमजनों को यह लाभ प्राप्त होगा।
ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा नगर निगम द्वारा ऐसे व्यक्ति जो घर बैठे अपने संपत्ति कर का भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। पटना वासियों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए नगर निगम की बेवसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx व https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है। सभी ऑनलाइन पेमेंट माध्यम फोनपे पेटीएम व गूगल सहित कई अन्य माध्यमों द्वारा भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
पटना नगर निगम के संपत्ति कर भुगतान में रोस्टर अनुसार भुगतान करने पर ही आमजन को लाभ होगा।
अप्रैल से जून – 5 प्रतिशत का लाभ
जूलाई से सितंबर – कोई लाभ एवं कोई पेन्लटी नहीं
अक्टूबर से मार्च – 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी
नगर निगम द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि ससमय अपने संपत्तिकर का भुगतान करें।