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दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 व शस्त्र अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत होगी कानूनी कार्रवाई।

भोजपुर/ आरा नागनरी प्रचारणी में आम निर्वाचन 2019 कोले सामान्य प्रेक्षक का आयोजन  जिला दंडाधिकारी द्वारा किया गया। आयोजन में गृह विभाग के वेबसाइट एन डी ए एल एलिस पर बहुत सारे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित डाटा 31 मार्च तक नहीं देने के कारण अभी तक कुल 2601 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को रद कर दिया गया। अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों को संबंधित थाना में जमा करने का निर्देश दिया गया।

 जिला दंडाधिकारी भोजपुर द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने के कारण कुल 629 शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए धारित शस्त्रों को संबंधित थाना में जमा /जब्त करने हेतु निर्देश दिया गया। जिला दंडाधिकारी भोजपुर द्वारा 161 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के मृत्यु होने के कारण अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों को संबंधित थाना में जमा/ जप्त करने हेतु निर्देश दिया गया है।

 रद्द /निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्ति ओं पर धारित शस्त्रों को अविलंब जमा नहीं कराने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।