संपत्ति कर भुगतान के लिए बुधवार (वसंत पंचमी) को भी खुले रहेंगे पटना नगर निगम के सभी काउंटर, कर के दायरे से बाहर करीब 2500 संपत्तियां चिन्हित, नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू, 100 फीसदी पेनाल्टी एवं संपत्ति सील करने का प्रावधान
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पटना /बिहार आम जन की सहूलियत के लिए बुधवार को सामान्य अवकाश (वसंत पंचमी) के अवसर पर भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे ताकि वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकें. 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक रविवार एवं सामान्य अवकाश के दिन यह सेवा जारी रहेगी.
टैक्स दायरे से बाहर 2500 संपत्तियों को नोटिस
पटना नगर निगम द्वारा ऐसी करीब 2500 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिनका ना तो संपत्ति मालिकों ने स्व कर निर्धारण (Self Assessment) किया और ना ही कर का भुगतान किया. निगम द्वारा इन सभी संपत्तियों को नोटिस भेजकर अपनी संपत्ति का स्व कर निर्धारण करने का निर्देश दिया जा रहा है. बीते पांच वर्षों में नक्शा पास कराने वालों की जानकारी, बिजली उपभोक्ताओं की सूची एवं मिशन 7 टू 11 के अंतर्गत प्रतिदिन वार्ड वार निरीक्षण के आधार पर इन संपत्तियों की पहचान की गई है.
सूचना छिपाने पर 100 फीसदी पेनाल्टी, प्रॉपर्टी सील करने का भी प्रावधान
बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली के कंडिका 13(1) के अनुसार प्रत्येक कर दाता / संपत्ति के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी मांग सूचना कि प्रतीक्षा किये बिना संपत्ति के कर का स्व- निर्धारण कर उनका भुगतान नगरपालिका को करे. साथ ही, कंडिका 14 (1) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति अर्जन के 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी नगरपालिका को नहीं दी तो सूचना छुपाने के लिए बकाया राशि पर 100 फीसदी पेनाल्टी एवं जुर्माना भी लगाया जाएगा. नगरपालिका द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी अगर संपत्ति कर का निर्धारण एवं भुगतान नहीं किया गया तो नगरपालिका उक्त संपत्ति को सील करने, बेचने एवं अन्य कार्रवाई के लिए अधिकृत है.
किसके लिए अनिवार्य है संपत्ति कर का स्व निर्धारण?
संपत्ति अर्जन की तिथि से ही संपत्ति कर प्रभावी होता है. साथ ही, प्रति माह 1.5 फीसदी की दर से बकाया राशि पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान है. अत: जमीन, मकान आदि की खरीद के बाद शीघ्र नामांतरण एवं संपत्ति कर का स्व निर्धारण कराना चाहिए. संपत्ति कर के स्व निर्धारण के लिए ओनरशिप से संबंधित दस्तावेज (रजिस्ट्री, म्यूटेशन आदि), बिजली कनेक्शन, आईडी प्रूफ (आधार, आदि) आवश्यक हैं. अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन कर निर्धारण में असहज है तो वे 155304 पर कॉल कर कर निर्धारण के लिए स्लॉट भी बुक कर सकते हैं. पटना नगर निगम द्वारा उक्त पर पहुंचकर संपत्ति कर का निर्धारण एवं देय भुगतान राशि, पेनाल्टी आदि की गणना करते हुए कुल राशि की वसूली करेगी.
नई संपत्ति के लिए स्व निर्धारण, पैतृक संपत्ति के लिए म्यूटेशन जरूरी
अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा भवन, फ्लैट, जमीन आदि खरीदा है जिसका पूर्व में कर निर्धारण या कर भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें संपत्ति कर का स्व निर्धारण कराना होगा. वहीं, पैतृक संपत्ति के मामले में म्यूटेशन अनिवार्य है. संपत्ति का म्यूटेशन (https://pmc.bihar.gov.in/mutation/mobile.aspx) एवं कर का स्व निर्धारण (https://pmc.bihar.gov.in/newptax/mobile.aspx ) दोनों सेवा पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है.
संपत्ति बिक्री के बाद PID पर मालिक का नाम अपडेट कराना जरूरी
अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की बिक्री की है तो उन्हें भी पटना नगर निगम के पोर्टल पर उक्त संपत्ति की आईडी (PID-Property ID) के माध्यम से जांच कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उक्त संपत्ति के धारक का नाम अपडेट हो चुका है. ऐसा नहीं होने की स्थिति में भविष्य में संपत्ति संबंधित कार्रवाई पोर्टल पर अंकित संपत्ति मालिक के नाम से ही की जाएगी. अत: संपत्ति बिक्री के बाद पूर्व मालिक यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित संपत्ति के नए मालिकों द्वारा नगरपालिका को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए खरीद-बिक्री के संबंध में सूचित कर दिया गया है.
कर निर्धारण के लिए टोल फ्री नंबर 155304 पर स्लॉट बुकिंग की सेवा
संपत्ति कर के निर्धारण के लिए पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट भी बुक किया जा सकता है. स्लॉट बुकिंग के पश्चित पटना नगर निगम की टीम संबधित संपत्ति के पते पर जाकर कर निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण करेगी.